۱۸ تیر ۱۴۰۳
|۱ محرم ۱۴۴۶
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Jul 8, 2024
गुजारा भत्ता
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शरई अहकामः
तलाक की इद्दत के दौरान तलाकशुदा महिला का अपने पति के घर में रहने के संबंध में क्या हुक्म है?
हौज़ा | तलाक रज्ई की इद्दत के दौरान महिला को अपने पति के घर में रहना होगा और वह अपने पति की अनुमति के बिना घर नहीं छोड़ सकती है। अगर नाशेज़ा ना हो तो उसका गुजारा भत्ता पति के ज़िम्मे मे है। तलाक़ बाइन की इद्दत मे निवास और गुजारा भत्ता का अधिकार उपलब्ध नहीं है।
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मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद भी गुजारा भत्ता की हकदार, मुंबई कोर्ट का फैसला
हौज़ा/ मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद दूसरी शादी तक भरण-पोषण की हकदार हैं।