हौज़ा | तलाक रज्ई की इद्दत के दौरान महिला को अपने पति के घर में रहना होगा और वह अपने पति की अनुमति के बिना घर नहीं छोड़ सकती है। अगर नाशेज़ा ना हो तो उसका गुजारा भत्ता पति के ज़िम्मे मे है। तलाक़…
हौज़ा/ मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद दूसरी शादी तक भरण-पोषण की हकदार हैं।