हौज़ा / यदि टैटू त्वचा के नीचे है, तो यह वुज़ू या ग़ुस्ल की वैधता को प्रभावित नहीं करता है [यह इसे बातिल नहीं करता है] और [टैटू] अपने आप में हराम नहीं है, जब तक कि यह अमान्य या हराम कार्य को…