۱ آذر ۱۴۰۳
|۱۹ جمادیالاول ۱۴۴۶
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Nov 21, 2024
टैटू
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शरई अहकामः
नमाज़ और वुज़ू के संबंध में टैटू का क्या हुक्म है?
हौज़ा / यदि टैटू त्वचा के नीचे है, तो यह वुज़ू या ग़ुस्ल की वैधता को प्रभावित नहीं करता है [यह इसे बातिल नहीं करता है] और [टैटू] अपने आप में हराम नहीं है, जब तक कि यह अमान्य या हराम कार्य को बढ़ावा नहीं देता है।