हौज़ा/मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी निजी निकाय द्वारा जारी किया गया तलाक सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा महिलाओं को कानूनी तलाक के लिए फैमिली कोर्ट जाना चाहिए।