हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, हज और उमराह मंत्रालय ने विदेशी उमराह तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब से प्रस्थान की अंतिम तिथि 1 ज़ुल्-कादा, 29 अप्रैल निर्धारित की है। यह कदम वार्षिक हज सीजन की तैयारी के लिए उठाया गया है, जो 1 ज़ुल्-कादा से शुरू होता है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इस तिथि के बाद देश में रहना दंडनीय अपराध है। मंत्रालय ने व्यक्तियों को उमराह सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों और संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय के भीतर तीर्थयात्रियों के प्रस्थान के संबंध में नियमों और निर्देशों का पालन करें।
मंत्रालय ने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि के बाद प्रस्थान में किसी भी प्रकार की देरी को उल्लंघन माना जाएगा। आगंतुकों के निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकने की सूचना न देने पर कम्पनियों और संस्थाओं पर अधिकतम 10,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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