۱۰ مهر ۱۴۰۳
|۲۷ ربیعالاول ۱۴۴۶
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Oct 1, 2024
अगर मामला नक़्द का था
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शरई अहकाम:
किसी चीज़ को अपने हाथ में आने से पहले बेचने का क्या हुक्म हैं?
हौज़ा/अगर मामला नक़्द का था और उस मामले में पहले से कोई शर्त नहीं थी तो कोई हरज नहीं हैं, लेकिन अगर मामला ऐसा हो जिसमें चीज़ की क़ीमत पहले अदा की जाए और चीज़ के हाथ में आने के लिए मुद्दत दरकार हो तो ऐसी हालत में मामला तभी सही होगा जब चीज़ आपके हाथ में आ जाए या कम से कम उस चीज़ को अपने क़ब्ज़े में लेने का वक़्त आ चुका हो,