۱۸ تیر ۱۴۰۳
|۱ محرم ۱۴۴۶
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Jul 8, 2024
अपने पर्सनल काम
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शरई अहकम:
अपने पर्सनल काम के लिए कार्यालय का इंटरनेट इस्तेमाल करना
हौज़ा/अपने पर्सनल काम के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना जायज़ नहीं है और अगर इंटरनेट का प्रयोग किया है तो उसकी कीमत का खुद जिम्मेदार होगा,हालांकि, अगर यह मालिक की अनुमति से है जिसके पास शरीयत और कानून के अनुसार ऐसी अनुमति देने की शक्ति है, तो कोई हर्ज नहीं हैं।