۱۵ تیر ۱۴۰۳ |۲۸ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 5, 2024
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हौज़ा/अपने पर्सनल काम के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना जायज़ नहीं है और अगर इंटरनेट का प्रयोग किया है तो उसकी कीमत का खुद जिम्मेदार होगा,हालांकि, अगर यह मालिक की अनुमति से है जिसके पास शरीयत और कानून के अनुसार ऐसी अनुमति देने की शक्ति है, तो कोई हर्ज नहीं हैं।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं।जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।


सवाल: क्या निज़ी मामलों के लिए कार्यालय और संस्थान के इंटरनेट का उपयोग करना जायज़  है?


उत्तर :अपने पर्सनल काम के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना जायज़ नहीं है और अगर इंटरनेट का प्रयोग किया है तो उसकी कीमत का खुद जिम्मेदार होगा,हालांकि, अगर यह मालिक की अनुमति से है जिसके पास शरीयत और कानून के अनुसार ऐसी अनुमति देने की शक्ति है, तो कोई हर्ज नहीं हैं।

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