۱۸ تیر ۱۴۰۳
|۱ محرم ۱۴۴۶
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Jul 8, 2024
जो सामान मर्द ख़रीदेगा
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शरई अहकाम । शादी के वक़्त मर्द के ज़रिए ख़रीदे गए घरेलू सामान का हुक्म
हौज़ा/जो सामान मर्द ख़रीदेगा वह उसका मालिक होगा चाहे वह उसे इस्तेमाल के लिए औरत के हवाले कर दे सिवाय इसके कि यह बात साबित हो जाए कि हेबा (किसी को कोई चीज़ बख़्श देना) सुलह और इसी तरह के किसी दूसरे एग्रीमेंट के ज़रिए उसने अपनी मिल्कियत औरत के हवाले कर दी हों,