मंगलवार 23 अगस्त 2022 - 15:54
शरई अहकाम । शादी के वक़्त मर्द के ज़रिए ख़रीदे गए घरेलू सामान का हुक्म

हौज़ा/जो सामान मर्द ख़रीदेगा वह उसका मालिक होगा चाहे वह उसे इस्तेमाल के लिए औरत के हवाले कर दे सिवाय इसके कि यह बात साबित हो जाए कि हेबा (किसी को कोई चीज़ बख़्श देना) सुलह और इसी तरह के किसी दूसरे एग्रीमेंट के ज़रिए उसने अपनी मिल्कियत औरत के हवाले कर दी हों,

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं।जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।


सवालः मर्द और औरत शादी के वक़्त एक आम डॉक्यूमेंट में इस बात पर सहमत होते हैं कि मर्द टीवी और फ़्रिज जैसे सामान उपलब्ध कराएगा, धार्मिक लेहाज़ से इस सामान का मालिक कौन होगा?

जवाबःजो सामान मर्द ख़रीदेगा वह उसका मालिक होगा चाहे वह उसे इस्तेमाल के लिए औरत के हवाले कर दे सिवाय इसके कि यह बात साबित हो जाए कि हेबा (किसी को कोई चीज़ बख़्श देना) सुलह और इसी तरह के किसी दूसरे एग्रीमेंट के ज़रिए उसने अपनी मिल्कियत औरत के हवाले कर दी हों,

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टिप्पणियाँ

  • Zahidain US 23:49 - 2022/08/24
    Zabardast hai