۸ مهر ۱۴۰۳
|۲۵ ربیعالاول ۱۴۴۶
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Sep 29, 2024
सैयद रिज़वान मुस्तफा
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भारत के कानून और इस्लाम में वक्फ की अवधारणा और वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या है निर्देश
हौज़ा / इस्लाम में वक्फ का अर्थ होता है किसी संपत्ति को अल्लाह की राह में स्थायी रूप से दान कर देना। वक्फ संपत्ति का उपयोग धर्म, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के लिए किया जाता है। इस्लामिक शरियत के अनुसार, वक्फ संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में नहीं बेचा या खरीदा जा सकता है। यह संपत्ति समाज की भलाई और अल्लाह की रज़ा के लिए समर्पित होती है।