हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , जामिया अलअज़हर में फिक्ह के अध्यापक ने कहा: किसी व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दूसरों को दान करने की अनुमति है क्योंकि यह कार्य एक तरह से दूसरों को फायदा पहुंचाता है।
उन्होंने आगे कहा: एक आदमी अपने शरीर के कुछ हिस्सों को किसी को दान कर सकता है लेकिन शरीर के तमाम हिस्सों को दान नहीं कर सकता, इसी तरह एक आदमी वसीयत भी कर सकता है कि मेरी मौत के बाद मेरे कुछ जिस्म के अंग किसी को दे दिया जाए,बशर्ते वह अंगदान करने के लिए वसीयत करे, बेचने के लिए नहीं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिस्र की राजधानी दरुल फाना ने पहले अपने फतवे में कहा था कि यह मानव जीवन की रक्षा के तरीकों में से एक है।
एक व्यक्ति अपने शरीर के अंग दूसरे को दान करता है। फतवे में आगे कहा गया है कि जीवित अपने शरीर के अंगों को जीवितों को और मृत को जीवित लोगों को दान कर सकते हैं। मगर इस शर्त के साथ कि वह शर्त मौजूद हो,