۳ آذر ۱۴۰۳ |۲۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 23, 2024
वक्फ

हौज़ा / पुराना वक्फ एक्ट बरकार है अभी वक्फ एक्ट में संशोधन अधर में लटका है कोई नही हुआ है अपत्तियो का दौर जारी है ,लेकिन इसी बीच वक्फ के लुटेरे एक्टिव हो गए है वो जमकर पूरे भारत वक्फ की संपत्ति को लूट रहे है जिला प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी इस लूट में सीधे तो नही लेकिन लुटेरों के साथ खड़े होकर अपनी जेब भर रहे है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,दिल्ली,पुराना वक्फ एक्ट बरकार है अभी वक्फ एक्ट में संशोधन अधर में लटका है,कोई नही हुआ है,अपत्तियो का दौर जारी है ,लेकिन इसी बीच वक्फ के लुटेरे एक्टिव हो गए है,वो जमकर पूरे भारत वक्फ की संपत्ति को लूट रहे है जिला प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी इस लूट में सीधे तो नही लेकिन लुटेरों के साथ खड़े होकर अपनी जेब भर रहे है।

औकाफ की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण या नाजायज कब्जे की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, और थाना प्रभारी की जिम्मेदारियाँ वक्फ एक्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुसार निर्धारित की गई हैं।

इन अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य है वक्फ संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण या कब्जे को रोकना।

इस संबंध में सेव वक्फ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सैयद रिजवान मुस्तफा से तफसील  गुफ्तगू के अंश प्रस्तुत है।

1. वक्फ एक्ट, 1995 के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी

वक्फ एक्ट, 1995 के अनुसार, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों को रोकने का दायित्व राज्य सरकार और उसके अधिकारियों पर होता है। वक्फ एक्ट के तहत निम्नलिखित प्रमुख जिम्मेदारियाँ और कार्रवाई की जा सकती हैं:

धारा 52: यह धारा वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामले में विशेष रूप से लागू होती है। इस धारा के तहत, यदि किसी वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है, तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

अतिक्रमण की शिकायत के बाद कार्रवाई:*
वक्फ बोर्ड या प्रभावित व्यक्ति द्वारा शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन को तत्काल अतिक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस की जिम्मेदारी:

पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को शिकायत मिलने पर तुरंत मामले की जांच करनी चाहिए और अवैध कब्जे को हटाने के लिए उचित कानूनी कदम उठाने चाहिए। पुलिस को कब्जाधारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और मामले की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड और उच्चाधिकारियों को देनी चाहिए।

2. उत्तर प्रदेश के शासनादेशों के तहत जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष शासनादेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, जिलाधिकारी, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं:

शासनादेशों के अनुसार तत्काल कार्रवाई: जब भी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण या नाजायज कब्जे की शिकायत मिलती है, तो जिलाधिकारी और एसडीएम को तत्काल कार्यवाही करनी होती है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अवैध निर्माण या कब्जे को तुरंत रुकवाया जाए।

निरंतर निगरानी:

जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण न हो।

अतिक्रमण रोकने के लिए कदम: यदि कोई निर्माण हो रहा है, तो उसे तत्काल रुकवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वह इस प्रकार के मामलों में फौरन कार्रवाई करें।

3. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की भूमिका

तत्काल कार्यवाही: जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वे अवैध अतिक्रमण को तुरंत रुकवाएं। यदि निर्माण चल रहा है, तो उसे तुरंत रोकना और संपत्ति को पुनः वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में देना उनकी जिम्मेदारी है।

कानूनी प्रक्रिया शुरू करना: कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना, अवैध कब्जाधारियों को संपत्ति खाली करने का आदेश देना, और अदालत में मामले को प्रस्तुत करना शामिल है।

4. एसडीएम और थाना प्रभारी की भूमिका

स्थानीय स्तर पर कार्यवाही: एसडीएम और थाना प्रभारी स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त करने के बाद तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अवैध कब्जे को हटाने और किसी भी निर्माण को रुकवाने की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए।

रिपोर्टिंग और समन्वय:

एसडीएम और थाना प्रभारी को वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक हो।

5. तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता

अवैध निर्माण रुकवाना:

जैसे ही वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा या निर्माण की सूचना मिलती है, प्रशासन को फौरन निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश देने चाहिए। किसी भी प्रकार की देरी अवैध कब्जाधारियों को लाभ दे सकती है, इसलिए त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

अतिक्रमण हटवाना:

पुलिस और जिला प्रशासन को वक्फ संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवाने के लिए उचित बल प्रयोग और कानूनी उपाय अपनाने चाहिए।

वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे तुरंत और प्रभावी कदम उठाएं। वक्फ एक्ट और यूपी के शासनादेशों के अनुसार, उन्हें किसी भी अवैध निर्माण या कब्जे को तुरंत रोकना चाहिए, कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और वक्फ संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए।

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