शुक्रवार 3 जनवरी 2025 - 15:36
रोक के बावजूद कमाल मौला मस्जिद में खुदाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज़

हौज़ा / पुरातत्व विभाग ने एमपी हाई कोर्ट के मार्च के आदेश के बहाने मस्जिद की खुदाई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित ऐतिहासिक कमल मौलां मस्जिद में खुदाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। पुरातत्व सर्वेक्षण भारत (एएसआई) ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मार्च के आदेश का हवाला देते हुए मस्जिद में खुदाई शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पूजा स्थलों के संरक्षण कानून के तहत किसी भी तरह के सर्वेक्षण या खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी और मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजने का आदेश दिया।

यह खुदाई कुछ दाहिने विचारधारा वाले तत्वों द्वारा की जा रही है, जिन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर इसे शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में कमल मौलां मस्जिद को लेकर विवाद होते रहे हैं, जिसमें कुछ तत्वों ने इसे हिंदू पूजा स्थल के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अधीन काम करने वाले एएसआई के इस कदम को नजरअंदाज करने और खुदाई जारी रखने पर कड़ा विरोध जताया।

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