शनिवार 6 सितंबर 2025 - 10:48
विवाह में बच्चे पैदा ना करने की शर्त; क्या यह जायज़ है?

हौज़ा / आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारिम शिराज़ी ने स्थायी विवाह के दौरान बच्चे ना पैदा करने की शर्त और इस शर्त का उल्लंघन होने पर महिला को तलाक का अधिकार देने संबंधी एक याचिका के जवाब में एक फतवा जारी किया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज के दौर में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जटिल हैं, कुछ जोड़े अपने जीवन को एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए विवाह के दौरान कुछ शर्तें रखना चाहते हैं। इन शर्तों में से एक यह है कि बच्चे पैदा न हों, और अगर कोई इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो महिला को तलाक का अधिकार दिया जाता है।

सवाल यह है कि क्या विवाह के दौरान ऐसी शर्त लगाई जा सकती है? यानी क्या कोई महिला या पुरुष ऐसी शर्त लगा सकता है?

आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारिम शिराज़ी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रश्न: क्या कोई पुरुष या महिला विवाह के दौरान यह शर्त रख सकता है कि बच्चे पैदा ना हों, और यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो दोनों में से एक को दूसरे से अलग हो जाना चाहिए? (अर्थात् महिला को तलाक का विकल्प भी दिया जाना चाहिए)

उत्तर: इस प्रश्न के उत्तर में, यह शर्त स्वीकार्य नहीं है। महिला ऐसी शर्त नहीं रख सकती और वर्तमान परिस्थितियों में पुरुष के लिए भी यह स्वीकार्य नहीं है।

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