हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी फ़िक़्ह ने शिकार किए गए जानवर के मांस को हलाल घोषित करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इन शर्तों में से एक है शिकार करने का तरीका और उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन।
अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि अगर कुत्ते के अलावा किसी अन्य जानवर (जैसे बाज़ या कोई अन्य प्रशिक्षित जानवर) के साथ शिकार किया जाए तो क्या हुक्म है?
आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारिम शिराज़ी का इस विषय पर फ़िक़्ही उत्तर और मार्गदर्शन आप सभी ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रश्न: यदि किसी जानवर का शिकार कुत्ते के अलावा किसी अन्य जानवर (जैसे बाज़ या कोई अन्य प्रशिक्षित जानवर) के साथ किया जाता है, तो उसके मांस के बारे में क्या नियम है?
जवाब: अगर बाज़ या किसी दूसरे प्रशिक्षित जानवर द्वारा शिकार किया जाए तो वह शिकार जायज़ नहीं है, जब तक कि शिकारी के पास पहुँचने पर शिकार ज़िंदा न हो और उसे शरिया तरीक़े से ज़बह न कर दिया गया हो। ऐसी सूरत में शिकार जायज़ होगा।
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