गुरुवार 25 सितंबर 2025 - 09:25
शरई अहकाम । मरजा ए तक़लीद के बिना की गई इबादात का क्या होगा?

हौज़ा/ आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनेई ने हाल ही में मुक़ल्लिद बने एक व्यक्ति की पिछली इबादात के हुक्म के बारे में एक सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग तक़लीद और शरिया के नियमों से नए-नए परिचित हुए हैं, उनके द्वारा पूछा जाने वाला एक आम सवाल यह है कि अतीत में किए गए उन कार्यों (जैसे नमाज़ और रोज़ा) का क्या हुक्म है, जो उन्होंने मुजतहिद के बिना किए थे। यह एक स्वाभाविक चिंता है कि क्या ऐसी इबादत को वैध माना जाएगा या नहीं।

इस सवाल का जवाब आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनेई ने दिया है, जिसे हम पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

सवाल: मैं अब तक नमाज़ और रोज़ा रखता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मरजा ए तक़लीद का होना ज़रूरी है। अब मैंने तक़लीद अपना ली है; तो मेरी पिछली नमाज़ों और रोज़ों का क्या हुक्म है?

जवाब: आपके पिछले कर्म (नमाज़ और रोज़ा) तभी मान्य माने जाएँगे जब वे निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक के अनुरूप हों:

क) वे कर्म उस मुजतहिद के फतवे के अनुसार हों जिनकी तक़लीद उस समय आप पर अनिवार्य थी।

ख) वे कर्म उस मुजतहिद के फतवे के अनुसार हों जिनकी तक़लीद अब आप पर अनिवार्य है।

ग) वे कर्म एहतियात के तौर पर किए गए हों।

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