۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
मौलाना अनीसुर रहमान

हौजा / अखिल भारतीय मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह पवित्र कुरान को अपने दिल से बांध ले और उस पर सोच विचार के साथ उसकी दावत को आम करे।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फुलवारी शरीफ़ / सुप्रीम से पवित्र कुरान के 26 आयतो के खिलाफ कुख्यात वसीम रिजवी द्वारा दायर जनहित याचिका की अस्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनीस-उर-रहमान कासमी चेयरमैन अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है और इससे अमन और शांति कायम होगी।

अदालत के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भड़काऊ और शरारती सार्वजनिक हित के लिए वसीम रिजवी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी मूल्यवान है और विचार योग्य है। याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। निर्णय इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए जो देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ देगा।

उन्होंने आगे कहा कि अदालत के इस फैसले के बाद, ऐसे व्यर्थ और शरारती याचिकाओं के बाद जो चैनल इस्लाम और पवित्र कुरान के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए जो वसीम रिजवी जैसे देश दुश्मन के साथ खड़े थे।

मौलाना कासमी ने आगे कहा कि अल्लाह ताआला ने क़यामत के दिन तक पवित्र क़ुरआन को लोगों के मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में नाज़िल किया है। यह अल्लाह की आखिरी किताब है। अब कोई किताब नहीं आएगी और कोई पैगंबर नहीं आएगा। अल्लाह ताआला ने खुद को पवित्र कुरान की सुरक्षा का वादा किया है; इसलिए हमारा मानना ​​है कि इस पुस्तक की एक भी आयत और एक भी शब्द नहीं बदला जा सकता है। यह एक सुरक्षित पुस्तक है और पुनरुत्थान के दिन तक सुरक्षित रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय ऐसे समय में आया है जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। रमजान के इस धन्य महीने का पवित्र कुरान के साथ एक विशेष संबंध है। 'इस महीने के दौरान, पैगंबर (स.अ.व.व.) और उनके साथी कुरान का पाठ करते थे और उस पर ध्यान लगाते थे। कुरान को अपने दिल में रखना हर मुसलमान का कर्तव्य है। और उस पर सोच विचार के साथ उसकी दावत को आम करे।

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