۴ آذر ۱۴۰۳ |۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 24, 2024
شرعی احکام

हौज़ा/सवालः मुझे एक अंगूठी पड़ी मिली है, क्या मैं उसकी क़ीमत फ़क़ीर को सदक़े के तौर पर देकर उसे इस्तेमाल कर सकता हूं?

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं।जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।


सवालः मुझे एक अंगूठी पड़ी मिली है, क्या मैं उसकी क़ीमत फ़क़ीर को सदक़े के तौर पर देकर उसे इस्तेमाल कर सकता हूं?


उत्तर: अगर उसकी क़ीमत ढाई ग्राम चांदी या उससे ज़्यादा हो और उस पर कोई ऐसी निशानी हो जिससे उसके मालिक को तलाश किया जा सके तो एक साल तक (फ़िक़ह की किताबों में लिखे तरीक़ों के मुताबिक़) ऐलान करना चाहिए। अगर उस चीज़ का मालिक न मिले तो आप उसे अपने लिए रख सकते हैं लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि जब भी उसका मालिक मिलेगा, उस चीज़ की क़ीमत उसे देंगे या उसे सुरक्षित रखेंगे, यहां तक कि उसका मालिक मिल जाए और आप उसे वो चीज़ लौटा दें, लेकिन एहतियाते मुस्तहब ये है कि उसके मालिक की तरफ़ से सदक़ा दीजिए। अलबत्ता साल के बीच में, जिसमें आप ऐलान कर रहे हैं, अगर उसके मालिक के मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो एहतियाते वाजिब ये है कि सदक़ा दीजिए।

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