हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आज से संयुक्त राष्ट्र राहत और रोजगार एजेंसी द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दी जाने वाली सहायता और रोजगार सेवाएँ, विशेष रूप से पूर्वी येरुशलम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों में, प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इस्राईल ने बिना किसी प्रमाण के बार-बार अनरवा को आरोपित किया है कि इसके कुछ कर्मचारी 7 अक्टूबर के ऑपरेशन में शामिल थे।
संयुक्त राष्ट्र राहत और रोजगार एजेंसी के एक प्रवक्ता ने अल-जज़ीरा से बातचीत में इस प्रतिबंध के परिणामों को लेकर चिंता जताई और कहा कि यदि यह प्रतिबंध लागू होता है और वे ग़ज़्ज़ा में कार्य नहीं कर पाते, तो सीज फ़ॉयर, जिसमें संयुक्त राष्ट्र राहत और रोजगार एजेंसी और जरूरतमंदों को मानवीय सहायता भेजने की प्रक्रिया शामिल है, टूट सकता है।
संयुक्त राष्ट्र राहत और रोजगार एजेंसी की स्थापना 1949 में हुई थी, ताकि उन सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की स्थिति को संभाला जा सके जो इस्राईल के कब्जे के बाद शरणार्थी बन गए थे। तब से इस्राईली अधिकारी हमेशा इस संस्था के साथ संघर्ष करते रहे हैं।
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