हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला खामेनेई ने रहन पर ख़ुम्स के हुक्म के संबंध में जनमत संग्रह पर प्रतिक्रिया दी है। जिसका उल्लेख हम यहां शरई मसाइल में रुचि रखने वालों के लिए कर रहे हैं।
* क्या रहन (घर और दुकान के लिए दिया गया डिपाज़िट) पर ख़ुम्स है?
प्रश्न: क्या ख़ुम्स उस राशि पर देय है जो एक किरायेदार एक मकान मालिक को डिपाज़िट के रूप में देता है?
उत्तर: यदि किरायेदार पूरा किराया नहीं दे सकता या मकान मालिक इसे स्वीकार नहीं करता है, तो किरायेदार द्वारा मकान मालिक को रहन (डिपाजिट) के रूप में दी गई राशि ख़ुम्स के अधीन नहीं होगी और यह राशि प्रावधान (ख़र्च) के रूप में मानी जाएगी।
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