۴ آذر ۱۴۰۳ |۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 24, 2024
حج و عمرہ

हौज़ा/सऊदी गृह मंत्रालय ने बिना अनुमति के उमराह करने और मस्जिदुल हराम में नमाज़ अदा करने पर 10,000 रियाल के जुर्माने की घोषणा की है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,सऊदी गृह मंत्रालय ने बिना इजाजत उमराह करने और मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है।

गृह मंत्रालय का कहना है कि बिना अनुमति के नमाज के लिए मस्जिदुल हराम में प्रवेश करने पर 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी गृह मंत्रालय का कहना है कि जुर्माना कोरोना दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई हैं।
गृह मंत्रालय का कहना है कि सभी लोग कोरोना एसओपी का पालन करते रहें।
यह पहला मौका है जब कोरोना महामारी के दौरान मस्जिदुल हराम में उमराह करने और नमाज अदा करने की पूर्व अनुमति लेने पर रोक लगाई गई है।
अनुमति नहीं लेने पर 10 हजार रियाल के जुर्माने की बात कही जा रही है।

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