हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई ने गिरवी में खुम्स के हुक्म के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।जो शरई मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं।
इस प्रश्न और उत्तर का पाठ इस प्रकार है:
सवाल:वह धनराशि जिससे किरायेदार मकान मालिक को क़र्ज़( गिरवी)के रूप में देता है, क्या इसमें खुम्स है?
उत्तर : अगर किरायेदार पूरा किराया नही दे सकता या मकान मालिक कबूल नही करता तो किरायेदार जो पैसा किराये के तौर पर मकान मालिक को कर्ज़ (रेहन)के अनुसार देता हैं।उसमें खुम्स नहीं होगा,और ये राशी खर्च के हिसाब में नहीं होगा,