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समाचार कोड: 384967
13 जनवरी 2023 - 16:03
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان

हौज़ा/सऊदी अरब सरकार ने नागरिकता के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. नियमों में बदलाव के बाद अब किसी भी सऊदी मूल की महिला जिसने किसी प्रवासी से शादी की हो उसके बच्चे 18 साल की उम्र के बाद नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,सऊदी अरब सरकार ने देश में नागरिकता को लेकर बड़ा बदलाव किया है हालांकि यह बदलाव किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए किया गया है।

नए नियमों के अनुसार अब उन सभी सऊदी मूल की महिलाओं के बच्चे नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने प्रवासियों से शादी की है बच्चों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और नागरिकता पाने के लिए वह सभी मानकों पर खरे उतरने चाहिए।

सऊदी गैजेट अखबार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब नेशनलिटी सिस्टम के आर्टिकल 8 में बदलाव की मंजूरी दी है।

सऊदी के इस आर्टिकल में बदलाव के बाद एक शख्स जो सऊदी अरब में पैदा हुआ हो और उसके पिता विदेशी नागरिक हो लेकिन मां सऊदी मूल की हो तो उस शख्स को सऊदी अरब की नागरिकता मिल सकती हैं।

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