शुक्रवार 10 जनवरी 2025 - 20:49
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह मामले पर ख़ारिज की याचिका

हौज़ा / सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फ़ैसले में कहा था समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद का काम है सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को समलैंगिक विवाह पर दायर एक पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक रिपोर्ट के अनुसार ,सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फ़ैसले में कहा था समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद का काम है सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को समलैंगिक विवाह पर दायर एक पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

अक्तूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देने के मामले पर अपना फ़ैसला सुनाया था।

उस फ़ैसले में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देना संसद और राज्य की विधानसभाओं का काम है।

सुप्रीम कोर्ट के इसी फ़ैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गई थीं बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत ने अपने फ़ैसले पर फ़िर से विचार करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा,हमें पुराने फ़ैसले में कोई त्रुटि नज़र नहीं आती हम यह भी पाते हैं कि फ़ैसले में ज़ाहिर किया गया नज़रिया क़ानून के मुताबिक़ है इसी वजह से फ़ैसले में किसी तरह के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है।

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