हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,लाउडस्पीकर पर मचे सियासी हंगामे के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मौलिक अधिकार और संविधानिक अधिकार नहीं हैं।
इसके साथ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी
दरअसल मुसलमानों की एक टीम ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने और अज़ान देने की मांग की थी और एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा, अब यह स्टेबलिस्ट हो चुका है की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं हैं।
समाचार कोड: 380285
7 मई 2022 - 16:46
हौज़ा/इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं हैं।