۱ آذر ۱۴۰۳ |۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 21, 2024
समाचार कोड: 382497
20 जुलाई 2022 - 11:43
तलाक का अधिकार

हौजा: ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने महिला को तलाक का हक हासिल है के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। हम यहा पर प्रशन और उत्तर को उन लोगो के लिए उल्लेख कर रहे है जो शरई अहकाम मे रूचि रखते है। 

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने महिला को तलाक का हक हासिल है के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। पूछे गए सवाल और उसका जवाब का पाठ निम्नलिखित है।

प्रश्न: क्या कोई लड़की अपने विवाह में यह शर्त रख सकती है कि यदि उसका पति पुनर्विवाह करता है तो उसे तलाक का अधिकार है?

उत्तरः महिला के लिए तलाक के हक की शर्त रखना बातिल है, लेकिन यह शर्त रखे कि महिला तलाक जारी करने में पुरुष की वकील है, कि अगर वह दूसरी बार शादी करे तो महिला पति की ओर से खुद को तलाक दे दे। इस स्थिति मे शर्त सही है।

टैग्स

कमेंट

You are replying to: .