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समाचार कोड: 382374
15 जुलाई 2022 - 23:24
मीरास

हौज़ा /  आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने मीरास से वंचित करने के बारे मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने मीरास से वंचित करने के बारे मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। शरई अहकाम मे रूचि रखने वालो के लिए हम प्रश्नोत्तर का उल्लेख कर रहे है।

प्रश्न: क्या कोई पिता अपने किसी बच्चे को विरासत से वंचित कर सकता है या किसी को बड़ा हिस्सा दे सकता है?

उत्तर: इस्लाम के पवित्र शरीयत में उत्तराधिकारियों में से किसी एक को विरासत से वंचित करना जायज़ नहीं है और यह अधिनियम अमान्य है।
हालाँकि, इस तरह से कार्य करना आवश्यक है कि इससे उत्तराधिकारियों के बीच असहमति और दुश्मनी न हो।

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