हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्य्यद अली सीस्तानी ने "पिता की सहमति के बिना अस्थायी विवाह के हुक्म" से संबंध पूछे गए सवाल का उत्तर दिया गया है, जिसे शरई मसाइल मे रूचि रखने वालो के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
* पिता की सहमति के बिना अस्थायी विवाह का हुक्म
प्रश्न: यदि कोई लड़का-लड़की विवाह करना चाहता हैं, लेकिन विवाह से पहले एक-दूसरे को जानने और समझने के लिए अस्थायी विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का पिता इसके लिए सहमत नहीं है, तो क्या लड़का-लड़की पिता की सहमति के बिना अस्थायी विवाह कर सकते हैं?
उत्तर: कुंवारी लड़की के साथ उसके पिता या दादा की अनुमति के बिना विवाह का अनुबंध अवैध है, भले ही, एहतियात वाजिब के तौर पर, लड़की अपने मामलों में दृढ़ हो।
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