हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हज़रत आयतुल्लाहिल उज्मा सय्यद अली ख़ामेनई ने खरीदने और बेचने के मामलों में झूठी क़सम खाने के संबंध में एक सवाल का उत्तर दिया है, जिसे हम शरई अहकाम में रुचि रखने वाले पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
* ख़रीद व फ़रोश के मामले में झूठी क़सम!
प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति ख़रीद व फ़रोश के मामले में झूठी क़सम खा ले तो क्या यह मामला सही है और क्या इससे प्राप्त लाभ जायज़ है?
जवाब: झूठी कसम खाना हराम है, लेकिन अगर बात की शर्तें पूरी हो जाएं तो बात सही है और उससे मिलने वाला लाभ भी जायज़ है।
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