सोमवार 17 फ़रवरी 2025 - 06:22
शरई अहकाम | धूम्रपान के अहकाम

हौज़ा / मरजा तकलीद आयतुल्लाह सैय्यद अली अल-हुसैनी सीस्तानी ने "धूम्रपान" के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्लाह सय्यद अली सिस्तानी ने "धूम्रपान" के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए, जो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

धूम्रपान:

प्रश्न: हुक्का और सिगरेट जैसे धूम्रपान का क्या हुक्म है?

उत्तर: अगर सिगरेट पीने से भविष्य में भी बड़े खतरे पैदा होते हैं - चाहे वे खतरे आसन्न हों या संभावित हों, और अगर कोई व्यक्ति तर्क के आधार पर उनसे डरता है, तो उसे सिगरेट पीना मना है। लेकिन अगर बड़े खतरों से बचना संभव है और व्यक्ति अत्यधिक सेवन नहीं करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

प्रश्न: डॉक्टरों का कहना है कि धूम्रपान हृदय रोग और कैंसर का एक प्रमुख कारण है और कभी-कभी जीवन को छोटा कर देता है। तो निम्नलिखित लोगों के लिए धूम्रपान पर क्या नियम है?

1. कोई व्यक्ति जो अभी धूम्रपान करना शुरू कर रहा है।

2. वह व्यक्ति जो धूम्रपान का आदी हो गया हो।

3. धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बगल में बैठने का क्या हुक्म है? डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं कि धूम्रपान करने वाले के बगल में बैठने वाले को भी नुकसान और क्षति होगी?

उत्तर: यदि धूम्रपान से हानि होती है, चाहे भविष्य में ही क्यों न हो, यदि इस हानि का ज्ञान हो या हानि का संदेह हो, तथा सामान्य बुद्धि के अनुसार यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यह हराम है। तथापि, यदि बड़े खतरों से बचाव संभव हो और व्यक्ति इसका अत्यधिक सेवन न करे, तो कोई हानि नहीं है।

2- यदि धूम्रपान जारी रखने से गंभीर हानि होती है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यदि धूम्रपान छोड़ने से अन्य हानि होती है जो धूम्रपान से होने वाली हानि जितनी ही गंभीर है या उससे अधिक गंभीर है, या यदि धूम्रपान छोड़ने से उसे कष्ट होता है और वह सहनीय नहीं है तथा सामान्य रूप से असहनीय है, तो धूम्रपान करने में कोई हानि नहीं है।

3- ऐसा व्यक्ति उस श्रेणी में आता है जो नौसिखिये की तरह धूम्रपान करना शुरू कर देता है, जिसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

प्रश्न: कुछ बसों और वाहनों पर "धूम्रपान मना है" के संकेत लगे होते हैं। क्या ऐसी जगहों पर धूम्रपान करना जायज़ है?

उत्तर: यदि यह ऐसी शर्त है जिसे यात्री ने स्वीकार कर लिया है, या यदि उसने देश में प्रवेश करने के बाद वादा किया है कि वह उस देश के कानूनों का पालन करेगा, तो उसके लिए कानून के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है, और इसका विरोध करना जायज़ नहीं है।

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