हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,इस्लामाबाद / पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये निर्देश पशु बाजार, ईद की नमाज़ को दिए गए हैं।जिसका मकसद नागरिकों को ईद की नमाज़ और कुर्बानी के लिए मार्गदर्शन देना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है और कोरोना की एक नई लहर पैदा कर रहा है।
पशु बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए एसओपी लागू हों, पशु बाजारों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए ,नागरिकों को केवल ईदुल-अज़हा के दौरान ही यात्रा करनी चाहिए क्योंकि एक नई कोरोना लहर का खतरा है।
गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंस का रखें ध्यान, पारिवारिक समारोह और ईद पर गले मिलने से बचें
कोरोना, ईद की नमाज़ के दौरान भीड़-भाड़ वाली जगहों और भीड़ से फैल सकता है इसलिए सब को एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बिना मास्क के लोगों को मवेशी बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया जाए.
बाजारों के प्रवेश द्वार और निकास पर सैनिटेरियन रखे जाएं, मवेशी बेचने वालों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया जाए,
टीके के बिना मवेशी कारोबार नहीं कर सकेंगे।मास्क पहनकर खरीददार बाजार जाएंगे।
समाचार कोड: 369979
30 जून 2021 - 20:37
हौज़ा/इस्लामाबाद/ ईदुल-अज़हा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं.