۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
شاہ چراغ

हौज़ा / हज़रत अहमद बिन मूसा अल-काज़िम शाहचराग के मज़ार पर आतंकवाद के मामले के संबंध में, ईरानी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख ने कहा: शिराज आतंकवादी हमले के दूसरे डिग्री के मामले में, 3 आरोपी दोषी ठहराया गया है और वे फिलहाल जेल में हैं। इन्हे जारी हफ्ते या अगले हफ्ते फांसी दी जाएगी।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख ने शिराज में हज़रत अहमद बिन मूसा अल-काज़िम शाहचराग के पवित्र मज़ार पर आतंकवाद के मामले के संबंध में कहा: 3 संदिग्धों को सजा सुनाई गई शिराज आतंकवादी हमले के दूसरे दर्जे के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है और इस सप्ताह या अगले सप्ताह फांसी दी जाएगी।

हुज्जतुल इस्लाम मुंतज़री ने कहा: पिछले साल 13 अगस्त, 2023 की शाम को हजरत शाह चिराग (अ) की दरगाह के तीर्थयात्रियों और उपस्थित लोगों पर हमले के मामले में पहला संदिग्ध, रहमतुल्लाह नोरोज़ाफ़ ताजिकिस्तान का निवासी है, जिसने दरगाह पर हमला किया था। शाह चिराग (अ) पर हमला ,राष्ट्रीय सुरक्षा, देशद्रोह और साजिश का आरोप लगाया गया था। शिराज की अदालत ने उन्हें दो बार मौत की सजा सुनाई थी।

उन्होंने कहा: मुख्य आरोपी की गहन और व्यापक जांच से पता चला कि वह आईएसआईएस गुर्गों के साथ नियमित संपर्क में था, आरोपी ने पूछताछ के दौरान शिराज में आयोजित आईएसआईएस के साथ अपनी सदस्यता और सहयोग के बारे में भी कबूल किया। इस दूसरे हमले में 2 लोग शहीद हो गए और 7 लोग घायल हो गए।

हुज्जतुल इस्लाम मुंतज़री ने कहा: दूसरे और तीसरे स्तर के आरोपियों को भी अदालत ने देश में दंगा करने के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि उन्हें इस आतंकवादी हमले के मुख्य अपराधी रहमतुल्लाह नोरोज़ाफ के नापाक इरादों के बारे में नहीं पता था और यह जांच में यह बात साबित हो चुकी है।

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