۲۸ شهریور ۱۴۰۳ |۱۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۶ | Sep 18, 2024
आस्ट्रेलिया

हौज़ा / ऑस्ट्रेलिया की वामपंथी सरकार ने दो नए घृणा अपराध कानून पेश किए हैं जो किसी को भी उसके धर्म, रंग, नस्ल, लिंग या यौन रुझान के आधार पर निशाना बनाने पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान करेंगे। इसके अलावा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के खिलाफ "एंटी-डॉक्सिंग" कानून भी पेश किया गया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया की वामपंथी सरकार ने घृणा-विरोधी अपराध कानून पेश किया, जिसके तहत धर्म, रंग, नस्ल, लिंग या यौन रुझान के आधार पर किसी को भी निशाना बनाने पर जुर्माना और जेल की सजा होगी। यह कानून नफरत में वृद्धि के जवाब में बनाया गया था। गाजा युद्ध के बाद प्रेरित हमले, किसी भी आतंकवादी संगठन के प्रतीकों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध, और नाजी-शैली की सलामी "अब किसी भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया जाएगा कि वह कौन है और उसकी मान्यताएं क्या हैं।" अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में कहा, "यह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों पर आधारित है और हमें इस गुणवत्ता की रक्षा और मजबूत करना होगा।"

गौरतलब है कि इस बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी समूह या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या बल प्रयोग करने की धमकी देता है, और अगर वह व्यक्ति वास्तव में उस धमकी को अंजाम देने से डरता है, अगर सरकार को लगता है कि उसे धमकी दी गई है ऐसा करने पर सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, लेबर सरकार ने एक और कानून पेश किया, जिसके तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का दुर्भावनापूर्ण खुलासा करने पर छह साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर सैकड़ों यहूदियों के नाम और निजी जानकारी प्रकाशित होने के बाद प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस ने फरवरी में इजरायल विरोधी समूहों पर नकेल कसने का वादा किया था, जो उन्हें गंभीर रहस्यों के खुलासे के लिए मुकदमा करने का अधिकार देता है। लेकिन पत्रकारों और सरकार की गुप्त एजेंसियों को इससे छूट दी गई है।

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