हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्लाह अल-उज़्मा शुबैरी ज़ंजानी ने कमीशन लेने के संबंध में किए गए इस्तिफ्ता का जवाब दिया है, जो रुचि रखने वाले पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है।
कमीशन लेना:
सवाल: खरीदार को देने या माल की बिक्री के बदले में कमीशन लेने का क्या हुक्म है?
उत्तर: वैध चीज़ों के बदले दलाली (कमीशन) के तौर पर कुछ लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत से मामलों में यह शीर्षक लागू नहीं होता है, जैसे कि अनुबंध के विपरीत नियोक्ता के साथ कोई काम करना, और इसी तरह नियोक्ता के हितों के खिलाफ जाना। (अधिक विवरण यह है कि जहां नियोक्ता की ज़रूरतों को कम रकम में पूरा किया जा सकता हो, वहां उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए वकील का कमीशन लेना नियोक्ता के हितों के खिलाफ होगा और आमतौर पर वह वकालत में शामिल नहीं होता है।