۱ آذر ۱۴۰۳ |۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 21, 2024
शरई अहकाम

हौज़ा / शिया न्यायविदो के फतवे के अनुसार, बैंक से ऋण लेने का फैसला विभिन्न परिस्थितियों और शर्तों पर निर्भर करता है, और ब्याज की प्रकृति (रिबा) एक महत्वपूर्ण कारक है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक से उधार लेने और ब्याज को लेकर शिया ग्राहकों की स्थिति अलग-अलग फतवों के रूप में है. नीचे कुछ विद्वानों के फतवे संदर्भ सहित दिए गए हैं:

1. आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी:

उधार लेना और ब्याज देना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति मजबूर है तो उसके लिए ऐसा ऋण लेने की गुंजाइश है, बशर्ते कि ऋण लेते समय ब्याज देने का इरादा न हो।

हवाला: रिसाला तौज़ीह उल मसाइल, मस्अला 2831

2. आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनेई:

उनके फतवे के मुताबिक ब्याज पर कर्ज लेना हराम है। हालाँकि, यदि कोई ब्याज अर्जित करने का इरादा नहीं रखता है और मूल राशि चुका देता है तो उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है।

हवाला: अजवबुल इस्तिफ़ता, मस्अला 1943

3. आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मुहम्मद सईद अल-हकीम:

उनके फतवे के अनुसार, ब्याज-आधारित ऋण पूरी तरह से निषिद्ध है, और कोई अपवाद नहीं है।

हवाला: फतवा, सूदखोरी पर अध्याय

प्रत्येक मरजा की विशिष्ट परिस्थितियों का पालन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक विवरण के लिए अपने मरजा तकलीद कार्यालय या उनकी वेबसाइट देखें।

4. आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफ़ी:

उनके फतवे के मुताबिक ब्याज पर कर्ज लेना हराम है। किसी भी प्रकार की सूदखोरी, चाहे वह बैंक से हो या किसी व्यक्ति से, इस्लाम में निषिद्ध है। उनके मुताबिक ब्याज लेना या देना दोनों ही गैरकानूनी है।

हवाला: तौज़ीह उल मसाइल

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