हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इराक के प्रसिद्ध आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली हुसैनी सीस्तानी ने पति की अनुमति के बिना पत्नी की यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।, जिसे शरिया कानून में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
* पत्नी का पति की अनुमति के बिना सफ़र करना
प्रश्न: क्या पत्नी के लिए अपने पति की अनुमति के बिना यात्रा करना हराम है और क्या यह यात्रा पाप मानी जाएगी?
उत्तर: पति की सामान्य अनुमति या ऐसे किसी समझौते के अलावा, पत्नी के लिए पति की अनुमति के बिना घर से बाहर निकलना ही जायज़ नहीं है। और पति की अनुमति के बिना सफर करना, यदि कोई दूसरा शरई कारण नहीं है तो जायज़ नहीं है और यह यात्रा पाप मानी जाएगी।
इस्तिफ़्ता आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्दय अली हुसैनी सिस्तानी मदज़िल्ला
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