सोमवार 29 दिसंबर 2025 - 09:03
शरई अहकाम | क्या किसी और की तरफ़ से एतेकाफ़ के रोज़े रखे जा सकते हैं?

हौज़ा /क्रांति के सुप्रीम लीडर ने “ज़िंदा या मरे हुए लोगों की तरफ़ से एतेकाफ़ के रोज़े की इजाज़त” टॉपिक पर हुए एक रेफरेंडम के जवाब में अपना शरई फतवा जारी किया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एतेकाफ़ अल्लाह तआला के करीब आने का एक बहुत कीमती मौका है, लेकिन कभी-कभी मरे हुए और ज़िंदा अपनों की तरफ़ से मन्नतें, वसीयत या धार्मिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने जैसे प्रैक्टिकल मुद्दे यह सवाल उठाते हैं: क्या मैं किसी और की तरफ़ से एतेकाफ़ का रोज़ा रख सकता हूँ? ताकि एक तरफ़ मुझे एतेकाफ़ का सवाब मिल सके और दूसरी तरफ़ मैं अपने अपनों को एक रूहानी तोहफ़ा दे सकूँ?

इस मुद्दे पर आयतुल्लाह सय्यद अली खामेनेई का जवाब नीचे दिया गया है, जो पढ़ने वालों के लिए पेश किया जा रहा है:

सवाल: क्या मैं किसी ज़िंदा या मरे हुए इंसान की तरफ़ से एतेकाफ़ के रोज़ा रख सकता हूँ?

जवाब: एतेकाफ़ करने वाला इंसान मरे हुए इंसान की तरफ़ से एतेकाफ़ के रोज़ा रख सकता है; लेकिन वह किसी ज़िंदा इंसान की तरफ़ से वाजिब (इस्तेजारी) रोज़े नहीं रख सकता। हालाँकि, इस्लामी कानून के मुताबिक एतेकाफ़ के दौरान बताए गए रोज़े रखना और उनका सवाब किसी ज़िंदा इंसान को देना जायज़ है।

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