हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में कैथोलिक ननों ने एक विवादित कानून के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि यह कानून धार्मिक संस्थाओं को ऐसे मरीजों को आत्महत्या में सहायता से संबंधित जानकारी और सलाह देने के लिए बाध्य करता है, जो उनके धार्मिक सिद्धांतों और मानवता के मूल्यों के विपरीत है।
ननों द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि न्यूयॉर्क का यह कानून धार्मिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वे गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को डॉक्टर की सहायता से आत्महत्या करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें, उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें और आवश्यक चरणों को पूरा करने में सहायता प्रदान करें।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि धार्मिक संस्थाओं और ननों को इस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर न किया जाए। साथ ही यदि कोई चर्च या उससे जुड़ा व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करे तो उसे किसी प्रकार की सज़ा या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
इस मुकदमे के याचिकाकर्ताओं में रोज़री हिल चैरिटी होम भी शामिल है, जो डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ़ हॉथॉर्न के प्रबंधन में संचालित होता है। यह संस्था अब तक लगभग 45 हज़ार कम आय वाले कैंसर रोगियों को उनके धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जीवन के अंतिम चरण तक मुफ्त चिकित्सा और कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान कर चुकी है।
डोमिनिकन सिस्टर्स की सुपीरियर जनरल मदर मैरी एडवर्ड ने कहा:
"पिछले 125 वर्षों से हम कैंसर के कारण जीवन के अंतिम चरण से गुजर रहे गरीब मरीजों की सेवा को हज़रत ईसा मसीह (अलैहिस्सलाम) द्वारा दी गई ज़िम्मेदारी समझते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें शांति, प्रार्थना और प्रेमपूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करें, न कि आर्थिक नीतियों के आधार पर उन्हें मौत की ओर प्रेरित करें।"
उन्होंने आगे कहा:
"हमें उम्मीद है कि अदालत न्याय पर आधारित फैसला देगी, ताकि हम अपने विश्वास के अनुसार अपनी सेवा जारी रख सकें, क्योंकि हम अल्लाह के बंदों के अमानतदार हैं, न कि उन्हें मौत की ओर ले जाने वाले।"
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