बुधवार 26 अगस्त 2026 - 08:30
शरई अहकाम | बच्चों के लिए बचत की गई रकम पर खुम्स

हज़रत आयतुल्लाह शुबैरी ज़ंजानी ने “बच्चों के लिए बचत की गई रकम पर खुम्स” के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, हज़रत आयतुल्लाह शुबैरी ज़ंजानी ने “बच्चों के लिए बचत की गई रकम पर खुम्स” के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया है, जिसे इच्छुक पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

बच्चों के लिए बचत की गई रकम पर खुम्स

सवाल: कुछ लोग अपने बच्चों के लिए घर खरीदने, हज आदि की जरूरतों के लिए बचत खाते खोलते हैं और संभव है कि कई वर्ष बीत जाएँ। क्या इस रकम पर खुम्स वाजिब होगा या नहीं?

जवाब: यदि ऐसी बचत पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार है, तो पिता पर उसका खुम्स देना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि एक वर्ष तक वह रकम बच्चे पर खर्च नहीं होती है, तो पिता को बच्चे की ओर से उसका खुम्स अदा करना होगा।

हालाँकि, यदि बच्चे की आवश्यक जरूरत पूरी करना ऐसी बचत पर निर्भर हो और किसी दूसरे तरीके से उस जरूरत को पूरा करना संभव न हो, तो उस रकम पर खुम्स नहीं है।

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