हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शहीद आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई ने ‘वुज़ू ए जबीरा’ के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया है, जिसे पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
वुज़ू ए जबीरा
सवाल: अगर घाव या चोट पर बंधी पट्टी वुज़ू के अंगों के बड़े हिस्से को ढक ले, तो ऐसी स्थिति में शरई हुक्म क्या है?
जवाब: अगर घाव या चोट पर बंधी पट्टी वुज़ू के अधिकांश अंगों, जैसे चेहरे और दोनों हाथों को ढक ले, तो ऐसी स्थिति में तयम्मुम करना वाजिब है। एहतियाते मुस्तहब यह है कि इसके साथ वुज़ू ए जबीरा भी किया जाए।
हालाँकि, यदि तयम्मुम के सभी अंग, यानी माथा और दोनों हाथों की कलाइयों से लेकर उँगलियों तक का हिस्सा, जबीरा (पट्टी) से ढका हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में केवल वुज़ू ए जबीरा करना ही कर्तव्य है।
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