हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनेई ने औरत का अपना माल अज़ादारी मे खर्च करने के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। जो लोग शरई अहकाम मे दिलचिस्पी रखते है हम उनके लिए पूछे गए प्रशन और उसके उत्तर का पाठ बयान कर रहे है।
प्रश्न: यदि कोई महिला अपनी आय या धन का उपयोग अहले-बेैत (अ.स.) की अज़ादारी के लिए करना चाहती है, तो क्या इसके लिए पति की अनुमति आवश्यक है?
उत्तर : शरई नज़्र के अलावा अन्य मामलों में उसका अधिकार है, हालांकि, पति की उपस्थिति में एतहिताते वाजिब की बिना पर औरत का शरई नज़्र करना पति की अनुमति से की जानी चाहिए।