हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट अनुसार, हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई ने वक़्फ़ के बेचने और उसमे परिर्वतन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। हम शरई अहकाम मे रूची रखने वालो के लिए प्रशन और उत्तर का उल्लेख कर रहे है।
प्रश्न: चूंकि सर्वोच्च नेता (बांध ज़िला) के फतवे के अनुसार शेयरों को बेचने की अनुमति है, क्या किसी संपत्ति या कारखाने के शेयरों में बदलने की अनुमति है?
उत्तर यदि वक्फ विलेख में उक्त बिक्री या परिवर्तन की अनुमति है तो वक्फ की समीचीनता को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करने में कोई समस्या नहीं है।