۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
इत्रे क़ुरआन

हौज़ा | सच में, हज की परिपूर्ण इमाम (अ) से मुलाकात मे है। हज के आमाल को अंजाम देने मे किसी प्रकार की कमी नही की जानी चाहिए।

हौज़ा न्यूज़ एजेसी

तफ़सीर: इत्रे क़ुरआन: सूर ए बकरा

بسم الله الرحـــمن الرحــــیم   बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ वा अतिम्मुल हज्जा वल उमरता लिल्लाहे फ़इन ओहज़िरतुम फमस तयसरा मिनल हदी वला तुख़लेक़ू रोऊसाकुम हत्ता यबलोग़ल हदयो महिल्ला फ़मन काना मिंकुम मरीज़न ओ बेहि अजन मिर रासेही फ़फ़िदयतुन मिन सेयामे ओ सदाक़तिन ओ नोसोकिन फ़एज़ा आमिनतुम फ़मन तमत्तआ बिल उमरते एलल हज्जे फ़मसतयसरा मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सयामो सलासते अय्यामिन फ़िल हज्जे वा सबअतिन इजा रजाअतुम तिलका अशरतुन कामेला ज़ालेका लेमन लम यकुन अहलोहू हाज़ेरिल मस्जेदिल हरामे वत्तकुल्लाहा वअलमू अन्नल लाहा शदीदुल एक़ाब (बकरा, 196)

अनुवाद: और अल्लाह की (खुशी) के लिए हज और उमरा पूरा करो। और यदि तुम किसी मजबूरी में घर जाओ, तो जो कुछ तुम्हारे पास उपलब्ध हो, कुर्बानी करो, परन्तु अपना सिर तब तक न मुँडाओ जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान (जहाँ बलि या बलि होनी है) न पहुँच जाए और जब तुममें से कोई बीमार हो या यदि वहाँ हो यदि उसके सिर में कोई दर्द है और वह अपना सिर मुंडवा लेता है, तो उसका फ़िद्या (मुआवजा) उपवास, दान या बलिदान है। फिर जब तुम्हें शांति और संतुष्टि मिलेगी, तो जो कोई (हज तमत्तु का) उमरा करेगा, उसे हज के समय तक सुखों से लाभ होगा। इसलिए उसे एक संभावित बलिदान देना होगा। और जो व्यक्ति क़ुर्बानी न प्राप्त कर सके, वह हज के दौरान तीन रोज़े रखे और जब वापस आये तो सात रोज़े रखे। ये पूरे दस (उपवास) होंगे. (हरम की सीमाओं के भीतर न रहो) और अल्लाह से डरो (अल्लाह की अवज्ञा) और समझ लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है।

क़ुरआन की तफसीर:

1️⃣  हज और उमरा पूरी तरह से करना अनिवार्य है और यह भुगतान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए।
2️⃣  एहराम बांधने के बाद बंदिश में रहने वाले व्यक्ति को हज और उमरा पूरा करना जरूरी नहीं है।
3️⃣  शरीयत कर्तव्य में कमी का कारण बीमारी है।
4️⃣  उमरा पूरा होने के बाद हज की रस्में शुरू होने तक एहराम के सभी महरम हलाल हो जाते हैं।
5️⃣  हज तमत्तु में उमरा का कार्य हज से पहले किया जाता है।
6️⃣   जो शख्स किसी वजह से कुर्बानी नहीं कर सकता तो उस पर हज के दिनों में तीन रोजे और बाकी दिनों में सात रोजे फर्ज हैं।
7️⃣  हज उन लोगों के लिए एक कर्तव्य है जो मक्का से बाहर रहते हैं।
8️⃣  हज करने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।
9️⃣  परहेज़गारी की रियायत ज़रूरी है।
🔟 दरअसल, हज की समाप्ति और उसकी पूर्णता इमाम (सल्ल.) से मुलाक़ात में है।


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तफसीर राहनुमा, सूर  ए बकरा

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