हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,भारत में वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहख़ाने में पूजा का अधिकार दे दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जिला प्रशासन को सात दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है।
हिंदू पक्ष के वकील जैन ने इस फ़ैसले की तुलना राम मंदिर में ताला खोलने के आदेश से की है और कहा है कि ये इस मामले का टर्निंग प्वाइंट है।
हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था, यह तहखाना मस्जिद परिसर में है।
बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी इसी तरह एक एक क़दम करके उसे गंभीर रूप से विवादित बनाया गया फिर दंगाई हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी और अब मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाया गया है जिसका भारत के प्रधानमंत्री ने फ़ातेहाना अंदाज़ में उद्घाटन किया।