۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
मस्जिद

हौज़ा/इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में गैर मुस्लिम के प्रवेश पर प्रतिबंध की याचिका पर फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में गैर मुस्लिम के प्रवेश पर प्रतिबंध की याचिका पर फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में गैरहिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मंगलवार को पारित किया हैं।

पूजा की अनुमति मांगने के लिए वाराणसी कोर्ट में केस दायर करने वाली राखी सिंह, जीतेंद्र सिंह बेसिन और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि जब तक श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैरहिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वाराणसी कोर्ट में सिविल केस दाखिल किया है वह हाईकोर्ट से जो भी आदेश लेना चाहती है उसके लिए वाराणसी की निचली अदालत में भी याचिका दायर कर सकती है याचिकाकर्ता के इस कथन पर कि वह अपना मामला वाराणसी की निचली अदालत में पेश करेगी, उसकी ओर से याचिका वापस लेने पर खारिज कर दी गई।

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