۴ آذر ۱۴۰۳ |۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 24, 2024
मस्जिद

हौज़ा/ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सुनवाई करते हुए एक स्थानीय अदालत ने इस केस को खारिज किया मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,उत्तर प्रदेश/वाराणसी,ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट ने सोमवार को अहम निर्णय लिया कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है इस निर्णय को हिंदू पक्ष में माना जा रहा है हालांकि, मुस्लिम पक्ष के वकील ने नाराज़गी जताई हैं।
मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे. उन्होंने ये भी कहा सब लोग बिक गए हैं।

मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगाया सिद्दीकी ने कहा यह फैसला न्यायोचित नहीं है हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे,
जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है. हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं सिद्दीकी ने आगे कहा न्यायपालिका आपकी है आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे, तो क्या कह सकते हैं सब लोग बिक गए हैंं।

बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा हैं। कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है, जिसके लिए 22 सितंबर की तारीख तय हुई हैं।
 

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