۲ آذر ۱۴۰۳ |۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 22, 2024
حجاب

हौज़ा | यदि वे बालिग हैं, तो अम्रर बिल मारूफ वा नही अज़ मुंकर किया जा सकता है। और एहतियाते वाजिब की बिना पर हाकिमे शरआ की अनुमति के बिना उन्हें पीटना जायज़ नहीं है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी

प्रश्न 1: कोई अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने और हिजाब पहनने के लिए किस हद तक मजबूर कर सकता है?

*उत्तर: यदि वे बालिग हैं, तो अम्रर बिल मारूफ वा नही अज़ मुंकर किया जा सकता है। और एहतियाते वाजिब की बिना पर हाकिमे शरआ की अनुमति के बिना उन्हें पीटना जायज़ नहीं है। हां, उनके समर्थन (वित्तीय और अन्य) का लाभ उठाकर उन्हें सुधारा जा सकता है।

मरजा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के कार्यालय की आधिकारिक साइट

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