हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद अली सिस्तानी से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।
सवाल : अगर सरकारी बैंक से घर बनाने के लिए कर्ज़ लेकर पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल किया हो तो उसका क्या हुक्म हैं?
उत्तर : इस माल पर कहीं और खर्च की इजाज़त इस शर्त पर है की ली गई रक्म (पैसा) इन शर्तों के अनुसार हो जो इसे अदा की गई है वरना इस माल को खर्च करने की इजाज़त नहीं हैं।
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