۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
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हौज़ा/उस माल (कमीशन) का जो कुछ मालिक, ऑफ़िसों या कंपनियों के ख़रीदारी एजेंट को, निर्धारित क़ीमत में बढ़ाए बिना, संपर्क बनाने की वजह से देते हैं, मालिक और ख़रीदारी एजेंट के लिए क्या हुक्म है?

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई से पूछे गए सवाल का जवाब दिया हैं।जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।


सवालः उस माल (कमीशन) का जो कुछ मालिक, ऑफ़िसों या कंपनियों के ख़रीदारी एजेंट को, निर्धारित क़ीमत में बढ़ाए बिना, संपर्क बनाने की वजह से देते हैं, मालिक और ख़रीदारी एजेंट के लिए क्या हुक्म है?

जवाबः मालिक की तरफ़ से ख़रीदारी एजेंट को यह माल देना जायज़ नहीं है और एजेंट के लिए भी इसे लेना जायज़ नहीं है और जो कुछ उसने लिया है उसे उस ऑफ़िस या कंपनी के हवाले कर देना चाहिए जिनका वह एजेंट है।

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