۱۳ تیر ۱۴۰۳ |۲۶ ذیحجهٔ ۱۴۴۵ | Jul 3, 2024
अपार्टमेंट

हौज़ा /  इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने घर के अतिरिक्त अपार्टमेंट पर खुम्स से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने घर के अतिरिक्त अपार्टमेंट पर खुम्स से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। हम इस सवाल और जवाब के पाठ को उन लोगो के लिए प्रस्तुत कर रहे है जिन्हे शरई अहकाम मे दिलचस्पी है। पूछे गए सवाल और उसके जवाब का पाठ निम्मलिखित है।

प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति उस स्थान पर कुछ अपार्टमेंट बनाने के उद्देश्य से अपना पुराना मिट्टी का घर किसी को सौंप देता है और उसे घर के बदले दो अपार्टमेंट मिलते हैं, तो क्या ख़ुम्स अतिरिक्त अपार्टमेंट पर वाजिब होगा जो उसके निजी इस्तेमाल के लिए नहीं है?

उत्तर: यदि वह व्यापार करना चाहता है (अतिरिक्त अपार्टमेंट बेचना) और एक खरीदार है, तो खुम्स का भुगतान मुद्रास्फीति में कटौती के बाद मूल्य में वृद्धि की राशि पर किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर वह इसे बेचने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन केवल इसे किराए पर देने का इरादा रखता है, तो वह खुम्स के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि वह इसे बेच नहीं देता और बिक्री के बाद (मूल कीमत और मुद्रास्फीति को घटाकर) कीमत। वृद्धि की बिक्री के वर्ष के लिए आय के रूप में माना जाएगा।

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